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Friday, 30 June 2023

अतिक्रमणकारियों पर प्राथमिकी का आदेश

 शहर में अतिक्रमणकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी 



मधुबनी जिले के जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय दुकानदारों के द्वारा सङक की जमीन को अतिक्रमित करने पर प्रशासन ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण से संबंधित बिन्दुओं पर नगर पंचायत व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीयों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई। 

बैठक में एसडीओ ने कहा कि पूर्व में जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पंचायत क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान के बाद वैसे दुकानदारों के द्वारा पुनः सङक की जमीन को अतिक्रमित कर दुकान लगाए जाने से जाम की समस्या बनी हुई है। एसडीओ ने बैठक के माध्यम से उपस्थित नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए ऎसे दुकानदारों को चिन्हित कर नगर पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई करने निदेश दिया है। शहर के विभिन्न चौक चौराहा समेत अन्य सङकों पर नगर पंचायत के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। लेकिन स्थानीय दुकानदारों एवं फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा सड़क को पुनः अतिक्रमित कर दुकान सजाया जा रहा है, जिससे राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस बाबत ईओ ने बताया कि पूर्व में शहर में चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान के बाद अपने दुकान को या अन्य सामान को सड़क पर लगा कर बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर पालिका की धारा 207 समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी हुआ है। उन्होंने सभी दुकानदारों व फुटपाथ दुकानदारों को अपना सामान अपने दुकान में रख कर बिक्री करने का आदेश दिया है, अन्यथा नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा कारवाई की जाएगी। इस बैठक में बीडीओ आमना वसी, सीओ सुधीर कुमार एवं कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. इंद्र कुमार मंडल मौजूद थे।


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