न्यूज़ डेस्क : मधुबनी
बाल विवाह कानूनी अपराध है। इसके बाद भी लोग बाल विवाह करने से बाज नहीं आते हैं ।मधुबनी जिला में एक और बाल विवाह का मामला सामने आया है। चाइल्ड लाइन ने पुलिस के सहयोग से लदनिया थाना के अंतर्गत गांव दोनवारी कुमरखत में एक बाल विवाह रुकवाया है। लड़की के परिजनों को उसके बालिग होने तक उसका विवाह न करवाने को भी कहा है। चेतावनी दी कि यदि इससे पहले विवाह करवाया तो कार्रवाई होगी। परिजन ने अपनी 15 साल 4 महीने की बेटी की शादी तय कर दी। आज शुक्रवार को उसकी शादी होनी थी और शादी की तैयारियां चल रहीं थीं। सूचना पर चाइल्ड लाइन की टीम ने गांव में पहुंचकर बालिका की शादी रुकवा दी। इस मौके पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के टीम मेंबर सविता देवी बताई कि कोई भी व्यक्ति अपनी नाबालिग बेेटे या बेटी की शादी न करें। ऐसा करना अपराध है। यदि ऐसी सूचना मिलती है, तो टीम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।उन्होंने बताई कि लड़की के पिता से बॉन्ड बनवाया गया है। इसमें उसने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री की शादी की उम्र नहीं हुई है। शादी की उम्र होने के बाद ही पुत्री की शादी करेगा अन्यथा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी।। इसकी खबर 1098 के माध्यम से चाइल्ड लाइन को दी गई थी।इस मौके पर पंचायत के मुखिया नवीन कुमार, लदनिया थाना पुलिस की टीम सहित अन्य मौजूद थे।
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